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ब्लैक स्पॉट पर हादसा हुआ तो एनएचएआई पर होगा मुकदमा

Mon, 29 Jun 2020 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2020 11:27 PM IST
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NHAI will be sued if an accident occurs on a black spot
कलक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर अधिकारियों की बैठक लेती डीएम। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
ब्लैक स्पॉट पर हादसा हुआ तो एनएचएआई पर होगा मुकदमा
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मुजफ्फरनगर। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि सड़क हादसों को रोकने में एनएचएआई के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर साइन बोर्ड व स्ट्रिप या आवश्यक निर्देश न होने के कारण कोई सड़क दुर्घटना होती है तो एनएचएआई के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा होगा।
कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि ब्लैक स्पॉट्स को शीघ्र ठीक कराया जाए। ऐसे स्थलों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित चिन्हों का बोर्ड, रंबलिंग, स्ट्रिप, रिफ्लेक्ंिटग कलर में लगवाना तय करें। जहां-जहां पर एनएच- 58 पर घनी आबादी है, वहां टी प्वाइंट पर भी साइट बोर्ड लगाए जाए। स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराने एवं अनिवार्य नियामक चेतावनी एवं सूचनात्मक सड़क संकेत के बोर्ड, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स आदि लगाए जाए। एनएचएआई द्वारा तत्काल जहां जहां पर सड़क में गड्ढे हैं वहां पर ठीक कराएं।
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बैठक में एसपी सिटी सतपाल अंतिल, एसपी ट्रैफिक, एडीएम प्रशासन अमित सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, एआरटीओ विनीत मिश्रा, शिक्षा विभाग, एमडीए एवं अन्य सभी सदस्य, संबंधित विभागों के अधिकारी, एनएचएआई के अधिकारी उपस्थित रहे।
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