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Muzaffarnagar: 23 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी को दो साल का कारावास, ये था पूरा मामला

Wed, 23 Aug 2023 02:09 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 23 Aug 2023 02:09 PM IST
सार

शामली जिले के कसबा थानाभवन में महिला की हत्या का प्रकरण में मुजफ्फरनगर में बुधवार को अदालत ने अभियुक्त राजकुमार को गैंगस्टर के मामले में दोष सिद्ध करते हुए दो साल कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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Muzaffarnagar: Two years imprisonment to the convict in the case of 23-year-old gangster
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शामली के थानाभवन में 23 साल पहले महिला की जलाकर हत्या के मामले में दोषी को गैंगस्टर की धारा में दो साल कारावास की सजा सुनाई गई । गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। हत्या में दोषी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। 
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि मकान की छत पर महिला शिमला की जलाकर हत्या कर दी गई थी। मृतका की बेटी बेबी ने आरोपी रामपाल उर्फ सेठी और राजकुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

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थानाभवन के तत्कालीन थानाध्यक्ष  वीर विक्रम सिंह ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।  वर्ष 2010 में अभियुक्त रामपाल की मृत्यु हो गई थी। बुधवार को अदालत ने अभियुक्त राजकुमार को गैंगस्टर के मामले में दोष सिद्ध करते हुए दो साल कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 
 
क्या था मामला
मुकदमें की वादी बेबी के पिता पानीपत में मजदूरी करते थे और वहीं रहते थे, जबकि परिवार थानाभवन में रह रहा था।  घटना की रात वादी बेबी,  उसकी मां शिमला, दो भाई और एक बहन छत पर सोए हुए थे। रात करीब साढ़े ग्यारह बजे शिमला की चीख सुनकर परिवार जाग गया।

गांव के ही राजकुमार  और रामपाल उर्फ सेठी  शिमला के साथ हाथापाई कर रहे थे।  शिमला के ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी गई, जिससे शिमला गंभीर रूप से झुलस गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी।

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