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Muzaffarnagar: सामूहिक हत्याकांड में सुनवाई स्थगित करने की अर्जी खारिज, आठ लोगों की मौत का है मामला

Thu, 16 Jun 2022 09:14 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 16 Jun 2022 09:14 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में 11 जुलाई 2011 को पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार में ट्रक की टक्कर से तीन मासूम बच्चों समेत परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी।

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Muzaffarnagar: The application for adjournment of hearing in murder case rejected by court
अदालत।

विस्तार

मुजफ्फरनगर में बड़कली के सामूहिक हत्याकांड़ के आरोपी ने अदालत में केस के स्थानांतरण प्रार्थना पत्र लंबित होने का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की अर्जी लगाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोपी की जमानत खारिज करने का नोटिस जारी कर दिया। प्रकरण की सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि तय की गई है।

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करीब 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में चल रही है। 
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गुरुवार को आरोपी बबलू ने जिला जज की अदालत में केस के स्थानातंरण प्रार्थना पत्र लंबित होने का हवाला देकर सुनवाई स्थगित करने का अर्जी दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 छोटे लाल यादव ने हाईकोर्ट के आदेशों को हवाला देते हुए आरोपी का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए उसकी जमानत खारिज करने का नोटिस दिया है। कुख्यात अपराधी विक्की त्यागी की पत्नी मीनू इस केस में अंबेडकरनगर जिला कारागार में निरुद्ध है। गुरुवार को बड़कली कांड में कोर्ट में दोनों पक्ष द्वारा लिखित बहस दाखिल करने की तारीख नियत थी। नामजद विक्की त्यागी समेत तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। विक्की की पत्नी मीनू त्यागी इस केस में 19 अगस्त 2011 से जेल में है।
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ये था मामला
11 जुलाई 2011 को रोहाना मार्ग स्थित बड़कली मोड़ पर पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार में ट्रक की टक्कर से तीन मासूम बच्चों समेत परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी। साजिशन हत्याकांड़ में शहर कोतवाली में वादी ब्रजवीर सिंह ने चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे कुख्यात विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में भीषण हादसा करने के बाद साजिशन हत्या का मामला सामने आया था। जिसमें एक परिवार के उदयवीर सिंह पूर्व चेयरमैन रोहाना गन्ना समिति, गौरववीर पुत्र ब्रजवीर, समरवीर और श्यामवीर पुत्र उदयवीर, कल्पना पत्नी गौरव वीर, दक्ष (06) पुत्र समरवीर, प्रणव (04) पुत्र गौरववीर, वंश (02) पुत्र गौरववीर की मृत्यु हो गई थी।

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केस ट्रांसफर की अर्जी पर सुनवाई 22 जून को
चर्चित बड़कली सामूहिक हत्याकांड में आरोपी बबलू ने केस की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। जिला जज चवन प्रकाश के अवकाश पर होने के कारण एडीजे जमशेद अली ने अर्जी की सुनवाई की। अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि नियत कर दी है।

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