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कोर्ट ने जताई नाराजगी: एसओजी प्रभारी की गिरफ्तारी के आदेश, लगातार छह बार अदालत में नहीं हुए पेश, ये है मामला

Wed, 27 Oct 2021 08:41 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 27 Oct 2021 08:41 PM IST
सार

अदालत में लगातार छह बार हाजिर नहीं होने पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसओजी प्रभारी संदीप बालियान के गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं।

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Muzaffarnagar News: The court has ordered to arrest the SOG in-charge of Shamli and present it in the court
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

तीन साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर शामली के एसओजी प्रभारी संदीप बालियान के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-13 के न्यायाधीश शक्ति सिंह ने बाबरी एसओ को आदेश दिए कि एसओजी प्रभारी को गिरफ्तार कर आठ नवंबर को अदालत में पेश करें।

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जानलेवा हमले का यह मामला 2018 का है। पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में एसओजी प्रभारी गवाह हैं। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-13 के न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में जारी है। 
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वहीं एसओजी प्रभारी गवाही के लिए बुधवार को नहीं पहुंचे। अदालत में सात नवंबर, 2019 से अब तक छह बार तारीख पर नहीं पहुंचने पर अदालत ने नाराजगी जताई। गैर जमानती वारंट जारी किए गए। वेतन पर भी रोक लगा दी है। प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तिथि तय की गई है।

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