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UP: अदालत में पेश नहीं किया जा सका कुख्यात संजीव जीवा, लखनऊ से आया पत्र, बताई ये बड़ी वजह वजह
Sat, 20 May 2023 04:14 PM IST
कपिल kapil
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 20 May 2023 04:14 PM IST
सार
Muzaffarnagar News : कुख्यात संजीव जीवा को शनिवार को मुजफ्फरनगर में कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। वहीं, लखनऊ जिला कारागार के जेलर ने अदालत को पत्र भेजकर वजह बताई।
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अदालत
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विस्तार
लखनऊ में पेशी के चलते कुख्यात संजीव जीवा को विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच में पेश नहीं किया जा सका।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि कुख्यात संजीव जीवा को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के गैंगस्टर के मुकदमें में पेश किया जाना था। लेकिन लखनऊ जिला कारागार के जेलर ने अदालत को पत्र भेजकर बताया कि शुक्रवार को संजीव जीवा की पेशी लखनऊ स्थित एससी/एसटी कोर्ट में है, जिस कारण जीवा को मुजफ्फरनगर की अदालत में पेश नहीं किया जा सका।
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संजीव जीवा गिरोह के सदस्य शैंकी की जमानत अर्जी हुई थी खारिज
गैंगस्टर के मुकदमे में सरेंडर कर जेल गए कुख्यात संजीव जीवा गिरोह के सदस्य शैंकी की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। अपर सत्र न्यायालय संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। पुलिस ने जीवा गिरोह के सदस्य पूर्व सभासद पंचमुखी निवासी प्रवीण मित्तल उर्फ पीटर, अग्रसेन विहार निवासी शुभम बंसल, सचिन अग्रवाल और अमित माहेश्वरी को गैंगस्टर के मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद गिरोह के सदस्य शैंकी ने अदालत में सरेंडर कर दिया था।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया था कि बचाव पक्ष की ओर से अपर सत्र न्यायालय संख्या पांच (गैंगस्टर कोर्ट) में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर शैंकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले चार अन्य अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
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