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यूपी: गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपियों को तीन-तीन और एक को दो साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, ये थे मामला

Mon, 21 Mar 2022 08:15 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 21 Mar 2022 08:15 PM IST
सार

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक आरोपी को दो साल की सजा सुनाई गई है। जानिए आखिर मामला क्या था।

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Muzaffarnagar News: court has sentenced two accused to three years but two years of one accused in Gangster Act
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दो आरोपियों को तीन साल कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट बाबूराम ने फैसला सुनाया।

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डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली में छह अक्तूबर 2018 को शाहदरा के ज्योति नगर निवासी नरेंद्र शर्मा उर्फ मामा, शामली के खेड़ी करमू निवासी आबिद और नीशू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में हुई। सोमवार को अभियुक्त आबिद और नरेंद्र शर्मा ने जुर्म स्वीकार करते हुए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया।
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अदालत ने दोनों अभियुक्तों को अदालत में बिताई गई अवधि तीन वर्ष पांच माह के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरे अभियुक्त नीशू की फाइल अलग की गई है। 

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इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट में बुढ़ाना के लतीफ को दो साल की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त ने खुद को बुजुर्ग बताते हुए अदालत में जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र दिया था।

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