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बड़ा फैसला: अदालत ने तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 15 साल पहले की थी युवक की हत्या

Thu, 31 Mar 2022 09:00 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 31 Mar 2022 09:00 PM IST
सार

15 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

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Muzaffarnagar News: court has sentenced three accused to life imprisonment in youth murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में 15 साल पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साईं धाम मंदिर के पास हुई युवक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर अली ने यह फैसला सुनाया।

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एडीजीसी नीरजकांत मलिक ने बताया कि शहर के लक्ष्मण विहार निवासी जसवीर सिंह की 19 सितंबर 2007 को साईं धाम मंदिर के पास चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता जगपाल सिंह ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सलेमपुर गांव निवासी देवेंद्र पुत्र राकेश, भारत पाल पुत्र सुरेंद्र और शहर के विष्णु विहार निवासी रमेश पुत्र कमला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर अली ने की। अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश किए। तीनों आरोपियों को धारा 302 में उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 

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वहीं अभियुक्त भारत पाल को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपहरण के मामले की पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी।

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