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मुजफ्फरनगर: बुजुर्ग किसान की हत्या में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Tue, 26 Sep 2023 03:46 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 26 Sep 2023 03:46 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र के भूमि विवाद में हुई किसान की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। 

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Muzaffarnagar: Life imprisonment to two brothers in the murder of an elderly farmer
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र के सादपुर गांव में छह साल पहले 11 बीघा जमीन की रंजिश में बुजुर्ग किशन शर्मा की हत्या के मामले में दो सगे  भाइयों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-9 के पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव सिंह, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेणू शर्मा और अभियोजन के अधिवक्ता राव साजिद ने बताया कि सादपुर गांव में 22 अप्रैल 2017 को किशन शर्मा (90) की रात के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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मृतक की बेटी प्रमिला ने गांव के ही सगे भाई धर्मवीर और विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-9 में हुई। मंगलवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की। दोनों भाइयों को आजीवन कारावास और 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

क्या था मामला
अभियोजन के अधिवक्ता राव साजिद ने बताया कि मृतक किशन शर्मा की तीन लड़कियां, वादी प्रमिला के अलावा निर्मला और मंजू है। शादी के बाद तीनों अपनी ससुराल चली गई। सादपुर में किशन शर्मा अपनी पत्नी प्रकाशवती के साथ रहते थे।

उन्होंने अपने हिस्से की 11 बीघा जमीन बंटाई पर दी थी, जिसे लेकर दोनों दोषियों से विवाद हो गया। रात के समय दोनों भाइयों ने घर में घुसकर हत्या की वारदात अंजाम दी थी। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।

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