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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar: Life imprisonment to brother-in-law and brother-in-law in double murder, throats were slit

Muzaffarnagar: डबल मर्डर में जीजा-साले को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये के लिए काट दिए थे गले

Fri, 10 Jan 2025 10:41 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Fri, 10 Jan 2025 10:41 PM IST
सार

नई मंडी के अलमासपुर निवासी राजू और उसके साथी संजीव को 18 सितंबर 2009 में घर से बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने वादात का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेजा था। 

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Muzaffarnagar: Life imprisonment to brother-in-law and brother-in-law in double murder, throats were slit
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

करीब 16 साल पहले 50 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में अंजाम दिए गए दोहरे हत्याकांड में दोषी जीजा-साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
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शहर के नई मंडी के अलमासपुर निवासी मजदूर राजू को 18 सितंबर 2009 को किसी व्यक्ति ने मोबाइल पर कॉल कर घर से बुलाया था। लेकिन वह रात में घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश की। इस दौरान 19 सितंबर को राजू और उसके दोस्त अलमासपुर निवासी अनुसूचित जाति के संजीव के शव कूकड़ा में प्लॉट में पड़ा मिले थे। दोनों की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। मृतकों के परिजनों ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद अथाई गांव निवासी रोशन, उसके साले ककरौली निवासी सुंदर और इनके साथी संजय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान संजय की मौत हो गई। 
 
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शुक्रवार को अदालत ने जीजा-साले पर दोष सिद्ध किया। अदालत ने दोनों को हत्या की वारदात में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषियों का राजू के साथ 50 हजार रुपये के लेन-देन का विवाद था। कॉल कर उसे घर से बुलाया गया। इस दौरान उसका साथी संजीव भी आ गया। रात के समय बातचीत के दौरान धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। राजू अपनी मां गंजना और भाई रवि के साथ अलमासपुर में रह रहा था और कूकड़ा में मजदूरी करता था।
 
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