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Muzaffarnagar: जगबीर सिंह हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई 30 मई को होगी, पढ़ें-क्या था मामला
Fri, 26 May 2023 02:07 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Fri, 26 May 2023 02:07 PM IST
सार
राष्ट्रीय किसान मोर्चा केअध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में हाईकोर्ट की सुनवाई 30 मई तक टल गई है। सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
मुजफ्फरनगर जनपद के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में हाईकोर्ट 30 मई को सुनवाई करेगा। मामले में पूर्व मंत्री योगराज सिंह के अलावा राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में स्थानांतरण प्रार्थना पत्र (टीए) दाखिल की है।
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जिले में किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड़ की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार कर रहे हैं। लिखित बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
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उधर, मुकदमे के वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, अब राज्य सरकार ने भी दूसरी याचिका दाखिल की है। दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादी योगराज सिंह के अधिवक्ता विवेक माहेश्वरी ने बताया 26 मई को तीन याचिकाओं की सुनवाई के बाद 30 मई की तिथि तय की गई है। सुनवाई कोर्ट नंबर 49 के न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ में हुई।
ये था मामला
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो चुकी है। अदालत में भाकियू अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है।