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Muzaffarnagar: 1997 का गैंगस्टर, 52 मुकदमे, 1 लाख का इनामी, अब मांगी दो करोड़ की रंगदारी, ये बदमाश है...
Wed, 29 Jan 2025 07:22 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Wed, 29 Jan 2025 07:22 PM IST
सार
सोसायटी के मैनेजर से दो करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में मूंछ के बेटे अक्षयजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में सुशील मूंछ को भी आरोपी बनाया गया है।
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सुशील मूंछ की फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
न्यू मैक्स सोसायटी के मैनेजर से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एक लाख के इनामी माफिया सुशील मूंछ को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस की दो टीम मूंछ और उसके बेटे मनजीत की तलाश कर रही हैं। दूसरे बेटे अक्षयजीत को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मूंछ पर अब तक कुल 52 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
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सोसायटी के मैनेजर से दो करोड़ की रंगदारी मांगने की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने मूंछ के बेटों मनजीत उर्फ टोनी व अक्षयजीत उर्फ मोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी अक्षयजीत को उसके साथी अमरदीप के साथ मुठभेड़ में घायल कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों का मंसूरपुर थाना पुलिस ने चालान कर दिया। एसपी सिटी ने बताया कि रंगदारी सुशील मूंछ के नाम पर मांगी गई थी, इसलिए पुलिस ने मुकदमे में मूंछ का नाम भी शामिल कर लिया है। पुलिस आरोपी-पिता-पुत्र की तलाश कर रही है।
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एक साल से कुख्यात को तलाश रही पुलिस
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत का कहना है कि नई मंडी कोतवाली में वर्ष 1997 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुशील मूंछ दिसंबर 2023 से गैंगस्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा। जिस कारण कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था, तभी से उसे पुलिस तलाश रही है। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर ने उस पर एक लाख का इनाम भी घोषित किया है। फरारी के दौरान ही उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना का एक मुकदमा वर्ष 2024 में नई मंडी कोतवाली में दर्ज किया था। गांव रतनपुरी में उसकी संपत्ति भी कुछ माह पहले कुर्क की गई थी।
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत का कहना है कि नई मंडी कोतवाली में वर्ष 1997 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुशील मूंछ दिसंबर 2023 से गैंगस्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा। जिस कारण कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था, तभी से उसे पुलिस तलाश रही है। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर ने उस पर एक लाख का इनाम भी घोषित किया है। फरारी के दौरान ही उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना का एक मुकदमा वर्ष 2024 में नई मंडी कोतवाली में दर्ज किया था। गांव रतनपुरी में उसकी संपत्ति भी कुछ माह पहले कुर्क की गई थी।