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Muzaffarnagar: पूर्व चेयरमैन को अंतरिम जमानत, भाजपा नेता की हत्या के मामले में किया था सरेंडर
Thu, 16 Mar 2023 07:07 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 16 Mar 2023 07:07 PM IST
सार
Muzaffarnagar News : सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। आरोपी ने भाजपा नेता की हत्या के मामले में सरेंडर किया था।
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अदालत
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विस्तार
मुजफ्फरनगर में छह साल पहले भाजपा नेता राजू वाल्मीकि की हत्या की साजिश रचने के आरोप में खतौली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 27 मार्च नियत की गई।
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खतौली में भाजपा नेता राजू वाल्मीकि की पांच अप्रैल 2017 को हत्या कर दी गई थी। वारदात में पूर्व चेयरमैन को साजिश रचने का आरोप बनाया गया था। अदालत ने आरोपी को पिछले साल तलब किया था, जिसके बाद वह हाईकोर्ट चले गए थे। उनकी अपील पर नवंबर 2022 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए राहत प्रदान की थी। मगर, 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके कुर्की वारंट जारी किए गए थे। हालांकि पूर्व चेयरमैन राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी।
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बृहस्पतिवार को पूर्व चेयरमैन ने एससी/एसटी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल और वकार अहमद ने अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत स्वीकृत कर ली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर 27 मार्च को सुनवाई होगी।
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