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छात्रा से दरिंदगी का मामला: अदालत ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 28 हजार का लगाया जुर्माना

Wed, 28 Sep 2022 08:54 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 28 Sep 2022 08:54 PM IST
सार

छात्रा से दरिंदगी के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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Muzaffarnagar Crime: Court sentenced accused to 20 years in sexual assault case
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बाबूराम ने छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए दिल्ली के युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड जमा करने के बाद पीड़िता को 12 हजार क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा एवं मनमोहन वर्मा ने बताया सात मई 2018 को कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की स्कूली छात्रा को दिल्ली निवासी सूरज पुत्र बहका फुसलाकर ले गया था। कार से दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया गया। प्रकरण में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किए। 
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साक्ष्यों के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद युवक को दोषी सिद्ध करार दिया। अलग धाराओं में दोषी को 28 हजार का अर्थदंड और 20 साल के कारावास की सजा सुनाईं। दोषी को अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
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अदालत ने अर्थदंड जमा करने अथवा अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्षतिपूर्ति के रूप में 12 हजार रुपये पीड़िता को अदा करने का भी निर्णय सुनाया।

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