{"_id":"6378f2b25056ff6b6a3cd7ae","slug":"muzaffarnagar-court-sentences-has-tantrik-to-life-imprisonment-for-sexually-assaulting-with-girl","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar: किशोरी से दरिंदगी करने वाले तांत्रिक को मिली आजीवन कारावास की सजा, ये थी वारदात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar: किशोरी से दरिंदगी करने वाले तांत्रिक को मिली आजीवन कारावास की सजा, ये थी वारदात
Sat, 19 Nov 2022 08:44 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 19 Nov 2022 08:44 PM IST
सार
Muzaffarnagar News : अदालत ने दुष्कर्मी तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तांत्रिक ने किशोरी के साथ दरिंदगी की थी।
विज्ञापन
अदालत।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में नौ साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली ने फैसला सुनाया। अभियुक्त ने किशोरी को बंधक बनाकर रखा था और 10 दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप था।
विज्ञापन
आदर्श मंडी थाना क्षेत्र से किशोरी 29 दिसंबर 2013 की रात में संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता ने 30 दिसंबर को बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव ककौर निवासी यशवीर उर्फ एशवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
पीड़ितों का कहना था कि आरोपी झाड़-फूंक का कार्य करता है। दस दिन बाद पीड़िता हरियाणा के कुछाना मोड़ से बरामद हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म करता था। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: बागपत: सनसनीखेज वारदात से कांपे लोग, पति-जेठ ने महिला को उतारा मौत के घाट, सामने आई ये बड़ी वजह
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली की कोर्ट में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहदेव सिंह ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को धारा 376, एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये, धारा 363 में पांच साल कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें: UP: 60 किलो के अजगर को देख चौंक गए अफसर, पकड़ने में जुटी बड़ी टीम, ये तस्वीरें देख हिल जाएंगे आप