फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar communal violence 2013: The court acquits six accused

मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा 2013: कोर्ट ने छह आरोपियों को किया बरी, ये था मामला

Sat, 27 Mar 2021 08:01 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 27 Mar 2021 08:01 PM IST
विज्ञापन
Muzaffarnagar communal violence 2013: The court acquits six accused
प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में वर्ष 2013 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान गांव सिंभालका में घर में घुसकर आगजनी व लूट के मामले में छह आरोपी कोर्ट से बरी हुए हैं। एडीजे-6 कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को बरी किया है। दंगा पीड़ित कसीमूद्दीन ने शामली कोतवाली पर यह मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें स्पेशल इंवेस्टीगेशन सेल (एसआईसी) ने छह लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

विज्ञापन


मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम पर दर्ज दंगे का मुकदमा वापस

प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, सरधना के विधायक संगीत सोम, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह आदि के खिलाफ चल रहे भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे को विशेष कोर्ट संख्या पांच (एमपी-एमएलए) ने वापस लेने की सहमति दे दी है। 
विज्ञापन


गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा निवासी के ममेरे भाईयों सचिन और गौरव की हत्या की गई थी। इसके विरोध में सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में महापंचायत हुई थी। इस पंचायत के बाद ही जिले में दंगा भड़क गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: विस्फोट: तेज धमाके से दहल उठा पूरा इलाका, कांप गई लोगों की रूह, हादसे में एक की मौत, देखें तस्वीरें 


पुलिस ने सिखेड़ा थाने में महापंचायत में शामिल सुरेश राणा (अब गन्ना मंत्री), संगीत सोम विधायक सरधना, बिजनौर के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन आदि समेत 11 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रदेश सरकार ने गत वर्ष इस मुकदमे को वापस लेने की मंजूरी दी थी। 

अभियोजन की ओर से कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इस मुकदमे को वापस लेने की सहमति दे दी है।

नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें


https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed