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Muzaffarnagar: भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास, 13 वर्ष बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय

Thu, 14 Mar 2024 03:33 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 14 Mar 2024 03:33 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर जनपद में भाभी की हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित परिवार को 13 वर्ष बाद मामले में न्याय मिला है।

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Muzaffarnagar: Brother-in-law convicted of murdering sister-in-law, gets life imprisonment
- फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में मकान के बंटवारे को लेकर भाभी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया। 
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरुण जावला ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के कसबा भोकरहेड़ी के मोहल्ला कलालान में 10 अक्तूबर 2011 की शाम चार बजे मकान के बंटवारे के विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर सन्नो की हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में उसका पति रियासत गंभीर घायल हो गया था। मृतका के ससुर असगर ने वारदात का मुकदमा अपने छोटे बेटे लियाकत के खिलाफ दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। अभियुक्त लियाकत पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मकान के बंटवारे में बहा था खून
वादी असगर के बेटे अशरफ, रियासत और लियाकत एक घर में रह रहे थे। मकान के बंटवारे को लेकर अविवाहित लियाकत का अपने भाई रियासत से मनमुटाव हुआ। वारदात के समय लियाकत ने घर में रखी कुल्हाड़ी से रियासत और उसकी पत्नी सन्नो पर वार कर दिए। परिवार के अन्य सदस्य बीच-बचाव के लिए आए तो उन पर भी हमल किया गया था।
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