फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar: accused was sentenced to 10 years in murder case and four years in attempt to rape by court

Muzaffarnagar: एक आरोपी को 10 साल तो दूसरे आरोपी को पांच साल की सजा, खौफनाक थी दोनों वारदात

Mon, 30 May 2022 07:31 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 30 May 2022 07:31 PM IST
सार

हत्या के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को चाल साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Muzaffarnagar: accused was sentenced to 10 years in murder case and four years in attempt to rape by court
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में भौराकलां थाना क्षेत्र के कस्बा सिसौली में छह साल पहले किसान की फावड़े से काटकर हत्या के मामले में आरोपी नौकर को 10 साल की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।

विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक ने बताया कि 18 अप्रैल 2016 को सिसौली निवासी चंदन सिंह (85) खेत में काम करने गए थे। इस दौरान बिहार के रहने वाले अपने नौकर लक्खू उर्फ लखन उर्फ विटा को खेत में गन्ना दबाने के लिए कहा। इसी दौरान अचानक नौकर ने चंदन सिंह के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे किसान की मौत हो गई। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: टला बड़ा हादसा:   इंजन में फंसे पेड़ को लेकर दौड़ती रही संगम एक्सप्रेस, साढ़े तीन घंटे ठप रहा रेलवे ट्रैक, अटकी रहीं सांसें
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं आसपास के लोगों ने शोर मचाते हुए नौकर को मौके से पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। मृतक के पोते सुधीर की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर हसन ने की। आरोपी को 10 साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जेल में बिताए गए समय को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।


दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को चार साल की सजा
भौराकलां थाना क्षेत्र में चार साल पहले दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने फैसला सुनाया। 

यह भी पढ़ें: Deoband: जमीयत के अधिवेशन का आज दूसरा दिन, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रखा प्रस्ताव- कॉमन सिविल कोड बर्दाश्त नहीं

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी पांच जून 2018 की रात करीब एक बजे दीवार फांदकर पीड़िता के घर में घुसा और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने शोर मचा दिया तो परिवार के लोग एकत्र हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। आरोपी को चार साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed