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Muzaffarnagar: महिला के यौन उत्पीड़न का आरोपी जेल से छूटा, पति ने गोली से उड़ा दिया, कोर्ट ने दी ये सजा

Thu, 30 Apr 2026 08:29 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 30 Apr 2026 08:29 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर के खतौली में यौन उत्पीड़न के आरोपी सूरज सैनी की तीन नवंबर 2022 की रात हत्या कर दी गई थी। जिस महिला का उत्पीड़न करने का आरोप था, उसके पति आकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब कोर्ट ने आकाश को आजीवन कारावास की सजा दी है।

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Muzaffarnagar: Accused of sexually assaulting woman released from jail, husband shot him dead
कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

खतौली क्षेत्र के गांव के पेंटर सूरज सैनी (23) की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी सोनू उर्फ आकाश को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। मृतक सूरज के खिलाफ आकाश ने अपनी पत्नी के यौन उत्पीड़न में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सूरज के जेल से छूटने के बाद वारदात अंजाम दी गई।
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खतौली थाने में वादी सतेंद्र ने चार नवंबर 2022 को आकाश और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सूरज की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि तीन नवंबर की रात आरोपी अपने साथियों के साथ बहाने से उसके भाई को घर से बुलाकर ले गया। इसके बाद भाई का शव अगले दिन ईख के खेत में पड़ा मिला था।
 
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पुलिस ने जांच के बाद आरोपी सोनू उर्फ आकाश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) संख्या-1 में हुई। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
 
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यौन उत्पीड़न में जेल गया सोनू सैनी
आकाश ने हत्या की वारदात से कुछ दिन पहले ही सूरज सैनी पर अपनी पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में सूरज जेल चला गया लेकिन एक महीने बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। इसी रंजिश में आकाश ने सूरज की गोली मारकर हत्या की थी। 

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