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Muzaffarnagar: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, चंडीगढ़ जेल में बंद है आरोपी

Thu, 21 Dec 2023 07:04 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 21 Dec 2023 07:04 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर जनपद में किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई।

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Muzaffarnagar: 20 years imprisonment to the accused of assaulting a teenage girl
क्या है लोक अदालत? - फोटो : istock

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। दोषी चंडीगढ़ जेल में बंद है।

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि इसी साल 14 अप्रैल को शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह अंडे ले जा रही थी, इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर नोएडा अपने दोस्त के पास ले गया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।  
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15 अप्रैल को प्रकरण का मुकदमा आरोपी चंडीगढ़ के मोहाला निवासी अमर के खिलाफ दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपी इन दिनों चंडीगढ़ जेल में बंद है। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किया गया।
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दोषी को अदालत ने 20 साल के कारावास 41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को 30 हजार रुपये देने के आदेश दिए गए हैं।

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