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मिल बोर्ड ने फर्जीवाड़ा को लेकर हंगामा काटा

Sat, 22 Aug 2020 11:43 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2020 11:43 PM IST
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Mill board created ruckus over fake fraud
मोरना मिल में उपस्थिति रजिस्टर में फर्जीवाडे को जिला गन्ना अधिकारी को चेक कराते ब्लाक प्रमुख अन? - फोटो : KHATAULI
मिल बोर्ड ने फर्जीवाड़ा को लेकर हंगामा काटा
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मोरना। दि गंगा किसान चीनी मिल मोरना में उपस्थिति रजिस्टर में फर्जीवाड़ा को लेकर मिल बोर्ड ने जिला गन्ना अधिकारी के सामने हंगामा काटा। गन्ना अधिकारी ने बोर्ड और मिल प्रबंधन पक्ष को 29 अगस्त तक बिंदुवार अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश देते हुए उपस्थिति रजिस्टर को कब्जे में ले लिया।
दि गंगा किसान चीनी मिल में ब्लाक प्रमुख अनिल राठी के नेतृत्व में बोर्ड चेयरमैन पुत्र राहुल कुमार, गन्ना समिति चेयरमैन देवेंद्र सिंह, रालोद जिलाध्यक्ष अजीत राठी, डायरेक्टर मनोज राठी, अरुण सिंह, नीटु सहरावत, रजत राठी, वेदवीर ठेकेदार आदि ने मोरना मिल में नौकरी, ठेकेदारी आदि कार्य कराए जाने में अनियमितताएं आदि के आरोप लगाते हुए जांच करने आए जिला गन्ना अधिकारी राजेश धर द्विवेदी के समक्ष हंगामा खड़ा कर दिया। डायरेक्टर रेणु चौधरी व राजीव सिंह ने बताया कि रिटायर मिल कर्मचारी अशोक शर्मा को दोबारा मिल में हाजिरी रजिस्टर का हेड बनाया गया। आरोप लगाया कि अशोक शर्मा ने अपने पुत्र अनुज शर्मा को सिविल विभाग के बिना किसी रिक्त स्थान के 16. 600 प्रतिमाह की फर्जीवाड़ा कर नौकरी दे दी।
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वहीं, नौकरी रजिस्टर में एक दफ्तर कर्मचारी के द्वारा मिल के सैकड़ों कर्मचारियों की हाजिरी भरने में एक कर्मचारियों के द्वारा रजिस्टर में लिखा मिलने पर गन्ना अधिकारी ने हाजिरी रजिस्टर को कब्जे में लेेते हुए संबंधित कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई। जांच के दौरान चार लाख का भुगतान त्रुटिवश 13 लाख होने पर बिना जांच पडताल कराए जाने का गंभीर मामला उजागर हुआ। 19 जुलाई को व्यापारी को मुनाफा कराए जाने को लेकर मिल कर्मचारियों ने बिना पैसा जमा कराए ही रसीद काटी गई। जबकि मिल खाते में खरीदी गई चीनी की रकम 20 व 21 जुलाई 2019 को खाते में आई। जिससे व्यापारी को सीधे 2 लाख 50 हजार रुपये का फायदा कराए जाने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में जिला गन्ना अधिकारी राजेशधर द्विवेदी ने बताया कि बोर्ड द्वारा लगाए आरोपों के चलते मिल प्रशासन से 29 अगस्त तक बिंदुवार लेखा जोखा मांगा गया है। वहीं उपस्थिति रजिस्टर को कब्जे में लिया है। दोनों पक्षों के कागजात की जांच पूरी होने पर जो दोषी होगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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