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सभासद प्रवीण पीटर की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 16 Nov 2021 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 12:24 AM IST
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Member Praveen Peter's bail application rejected
सभासद प्रवीण पीटर की जमानत अर्जी खारिज
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मुजफ्फरनगर। सभासद प्रवीण पीटर की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अब बचाव पक्ष को जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार ने पीटर पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था।
एक नवंबर को पालिका बोर्ड के हेल्थ अफसर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी सभासद प्रवीण पीटर की जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद विशेष अदालत के जज जमशेद अली ने खारिज कर दी है। बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अब पीटर को जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा, इसमें काफी समय लग सकता है। शहर की राजनीति में यह मामला इस समय पूरा गर्माया हुआ है।
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नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने दो सभासदों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था, इनमें आईआईए अध्यक्ष एवं सभासद विपुल भटनागर के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है, उनका नाम बाहर निकालने की प्रक्रिया में पुलिस लगी है। भाजपा के बड़े नेताओं ने भी विपुल पर दर्ज होने वाले मुकदमे का विरोध किया था। उधर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के बुधवार को चार्ज लेने की संभावना है।
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