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Muzaffarnagar News: जानलेवा हमला करने के दोषी को दो साल की सजा

Tue, 24 Jan 2023 07:28 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Jan 2023 07:28 PM IST
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Man sentenced to two years for murderous assault
मुजफ्फरनगर। अदालत ने पुलिस मुठभेड़ में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के दोषी को दो साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दो साल पूर्व हुई घटना के मुकदमे में अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने निर्णय सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मीरापुर पुलिस ने संभलहेड़ा क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद फरवरी वर्ष 2021 में शहर के कृष्णापुरी खालापार निवासी जावेद उर्फ सोबी को गिरफ्तार किया था। जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तफ्तीश के बाद आरोप पत्र प्रेषित किया। अदालत के समक्ष दोषी द्वारा जुर्म का इकबाल करने के कारण न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। बचाव पक्ष की ओर से तर्क रखा की मुजरिम जावेद 24 मई 2021 मामले में जिला कारागार में निरुद्घ है।
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