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Muzaffarnagar News: किशोरी के यौन उत्पीड़न में दोषी को 20 साल कारावास

Tue, 10 Mar 2026 12:26 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Mar 2026 12:26 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for sexually assaulting teenager
- छपार थाना क्षेत्र के गांव में अंजाम दी गई थी वारदात
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया ने फैसला सुनाया।
पीड़िता की ओर मुकदमा दर्ज कराया गया था कि 30 अगस्त 2019 को वह गांव के पास रास्ते से गुजर रही थी, इस बीच आरोपी धीरज उर्फ कालू उसे रास्ते में मिला और जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाकर अपने भाई की ससुराल ले गया।
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आरोपी ने यौन उत्पीड़न किया और उसे एक रात वहीं पर रखा। अगले दिन वह उसे अपनी बहन की ससुराल ले गया, वहां भी उसने उसका यौन उत्पीड़न किया गया। दो सितंबर 2019 को यह मामला पुलिस ने दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अभियुक्त धीरज उर्फ कालू पर दोष सिद्ध किया। दोषी को धारा 363 में पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) एवं धारा 376 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। कुल अर्थदंड की धनराशि से 25 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
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