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शराब माफिया सुशील मूंछ की 57.36 लाख की संपत्ति कुर्क

Wed, 20 Jul 2022 12:51 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 12:51 AM IST
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Liquor mafia Sushil Moustache's property worth 57.36 lakh attached
मुजफ्फरनगर :::::::: सुशील मूंछ के आवास पर कुर्की संबंधित आवश्यक सूचना का बोर्ड लगाते अधिकारी। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
- 19 साल पुराने मुकदमे में रतनपुरी के गांव मथेड़ी में सुशील मूंछ के घर की गई कार्रवाई
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- वर्तमान में आंबेडकर नगर जेल में बंद है मूंछ, परिवार के लोगों को नोटिस रिसीव कराया
संवाद न्यूज एजेंसी
भोपा/रतनपुरी (मुजफ्फरनगर)। भोपा पुलिस ने मंगलवार को थाने के गैंगस्टर और अवैध शराब तस्कर सुशील मूंछ की 57.36 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। 19 साल पुराने मुकदमे में यह कार्रवाई की गई है। रतपुरी क्षेत्र के मथेड़ी गांव में पुलिस पहुंची और संपत्ति कुर्क की। पुलिस टीम ने गांव में मुनादी भी कराई है।
भोपा थाना प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि थाना रतनपुरी के गांव मथेड़ी निवासी सुशील मूंछ ने भोपा क्षेत्र में 2003 में बड़ी मात्रा में अन्य प्रांत से अवैध शराब की तस्करी की थी। फर्जी लेबल और होलोग्राम भी मिले थे। भोपा पुलिस ने इसी के चलते आरोपी सुशील मूंछ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपी सुशील मूंछ की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आदेश मांगे थे।
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मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर भोपा पुलिस ने अधिकारियों के मौजूदगी में गांव में मुनादी कराकर सुशील मूंछ की लगभग 57.36 लाख रुपये की संपत्ति जब्ती की। इसी के साथ उसका मकान भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। मकान के बाहर सरकारी संपत्ति होने का बोर्ड भी लगा दिया गया है। कुख्यात सुशील मूंछ इन दिनों आंबेडकर नगर की जिला कारागार में बंद है। घर पर परिवार के लोगों को नोटिस भी रिसीव कराया गया।
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कड़ी सुरक्षा में जब्त की संपत्ति
कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई की गई। इस दौरान एसडीएम खतौली जीत सिंह राय, तहसीलदार खतौली आरती यादव, सीओ भोपा गिरजा शंकर त्रिपाठी, सीओ बुढ़ाना विनय कुमार गौतम, भोपा थाना प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र रावत, प्रभारी निरीक्षक रतनपुरी विनोद कुमार सिंह, भोपा एसएसआई सत्य नारायण दहिया आदि मौजूद रहे।

मूंछ पर 41 मुकदमे दर्ज
सीओ गिरीजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि सुशील मूंछ के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, गैंगस्टर आदि आरोपों के मुजफ्फरनगर सहित अन्य जिलों और प्रांतों में 41 मुकदमे दर्ज है। संपत्ति जब्तीकरण की यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई है।
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