मुजफ्फरनगर : सास की हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद, लगा दस हजार रुपये जुर्माना
मुजफ्फरनगर में घरेलू कहासुनी में सास की लकड़ी के गुटके से प्रहार कर हत्या करने वाली बहू को अदालत ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या में यह निर्णय सुनाया गया। सजा पाने वाली विवाहिता जिला कारागार बंद है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि शामली के मोहल्ला तैमूरशाह निवासी सलमान ने 23 नवंबर 2016 को अपनी पत्नी शमा परवीन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सलमान शामली के आजाद चौक पर परचून की दुकान करता है। उसने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 23 नवंबर 2016 की दोपहर दो बजे घर पर उसकी पत्नी शमा परवीन और मां साबरा मौजूद थे। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई।
इसी दौरान शमा परवीन ने लकड़ी का गुटका उठा कर उसकी मां साबरा के सिर पर कई प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी शमा परवीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से वह अपने छोटे बच्चे के साथ जेल में बंद है, उसकी जमानत नहीं हो सकी।
इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में अपर सत्र न्यायाधीश मधु गुप्ता के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनोद बालियान और अरुण जावला ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शमा परवीन को अपनी सास साबरा की हत्या करने का दोषी करार दिया। साथ ही उसे हत्या करने पर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।