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Muzaffarnagar News: खतौली में 11 साल पहले हुई हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

Thu, 08 Jun 2023 06:10 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jun 2023 06:10 PM IST
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Life imprisonment to three accused of murder in Khatauli 11 years ago
- प्रेम प्रसंग के चलते कर दी गई थी युवक पवित्र कुमार की हत्या
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- पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया
- अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। खतौली में 11 साल पहले प्रेम-प्रसंग के चलते हुई युवक पवित्र कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने महिला सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय नंबर-एक के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए।
वादी धर्मवीर के अधिवक्ता अग्रिश राणा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष त्यागी ने बताया खतौली कोतवाली क्षेत्र के जमुना विहार निवासी पवित्र कुमार 26 फरवरी 2012 को अपने प्लाॅट पर सोने के लिए गया था, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटा। पीड़ित परिवार ने 27 फरवरी को अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। नौ मार्च 2012 को पवित्र का शव गंग नहर से बरामद हुआ था।
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उसके पिता धर्मवीर ने यमुना विहार निवासी महिला विमला, उसके पुत्र भोलू, राजवीर और उसकी मौसी के लड़के मेरठ के थाना दौराला के गांव चिरौड़ी निवासी धर्मेद्र कुमार के खिलाफ बेटे की हत्या कर शव को गंग नहर में डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या का कारण पवित्र का आरोपी पक्ष की युवती के साथ प्रेम प्रसंग होना बताया गया था। विवेचना में पुलिस ने आरोपी महिला का नाम निकाल दिया था। मगर, अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत महिला को अदालत में तलब कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान आरोपी भोलू की मृत्यु हो गई थी।
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अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने वारदात की दोषी विमला, राजबीर और धर्मेंद्र कुमार को धारा 302 में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर पांच-पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त राजबीर और धर्मेंद्र को अपहरण की धारा में 10-10 साल का कारावास और बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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