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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - कक्षा दो के छात्र के अपहरण और हत्या के दोषी को उम्र कैद

Fri, 10 Nov 2023 01:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Fri, 10 Nov 2023 01:15 AM IST
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Life imprisonment to the man found guilty of kidnapping and murder of class two student
- दस लाख रुपये की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के रशीदगढ़ गांव में कक्षा दो के छात्र के अपहरण और हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस लाख रुपये की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-13 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर 2014 को अर्पण पब्लिक स्कूल का कक्षा दो का छात्र अनस सुबह प्याज लेने के लिए घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। दोपहर के समय पीड़ित पक्ष के घेर में लिफाफा पड़ा मिला। जिसमें बदमाशों ने 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने छानबीन कर गांव के ही विपिन को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद आरोपी ने गांव के पास से ही अपहृत बच्चे का शव बरामद कराया। अपहरण के बाद भेद खुल जाने के डर से बच्चे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी।
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बच्चे के पिता ताहिर ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने गांव के ही आरोपी विपिन और आजाद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-13 में हुई। अदालत ने दोषी विपिन को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। छह नवंबर को अपहरण और हत्या का दोष सिद्ध होते ही आजाद अदालत से फरार हो गया था। इसी वजह से केवल विपिन को सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी आजाद की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी को पत्र लिखा है।
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