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Muzaffarnagar: किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, तीन साल पहले की वारदात

Thu, 14 Dec 2023 09:59 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 14 Dec 2023 09:59 PM IST
सार

तीन साल पहले नई मंडी थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।

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Life imprisonment to the accused of misdeed and murder of a teenage girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

तीन साल पहले नई मंडी थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय अरोरा ने बताया कि 30 दिसंबर 2020 को घर में घुसकर फैक्टरी कर्मचारी ने सहकर्मी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने शॉल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पीड़ित पक्ष ने  31 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद इटावा निवासी विंद प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किए गए। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर दोषी  गोविन्द को धारा 302, 376ए  और  5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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फैक्टरी चला गया था मृतका का पिता
वारदात के दिन पीड़िता दोपहर में एक बजे ट्यूशन गई थी।  दो बजे उसका पिता फैक्टरी में अपनी ड्यूटी पर गया। शाम के समय पिता घर लौटा तो घर का मुख्य दरवाजा बंद था, जबकि बराबर का गेट खुला हुआ था। घर में दाखिल हुआ तो बेटी की फर्श पर लाश पड़ी थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि मृतका के पिता के साथ काम करने वाला गोविंद घर से निकलता देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हुआ था।

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