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Muzaffarnagar News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 11 Apr 2025 12:45 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Apr 2025 12:45 AM IST
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Life imprisonment to the accused for raping an innocent
अमर उजाला ब्यूरो
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मुजफ्फरनगर। छह साल की मासूम से नौ साल पहले दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
रतनपुरी क्षेत्र के गांव निवासी वादी ने 18 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि उनकी छह साल की भतीजी घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान भूपखेड़ी निवासी अंकित पहुंचा और मासूम को बहला-फुसलाकर ईंख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित ने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम संख्या-एक में हुई। आरोपी अंकित पर दोष सिद्ध हुआ।
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दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त की ओर से धनराशि जमा कराए जाने पर उसका भुगतान पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति किया जाएगा।
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