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Muzaffarnagar News: फैक्टरी कर्मचारी की हत्या में सात दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 27 Sep 2023 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Wed, 27 Sep 2023 12:59 AM IST
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Life imprisonment to seven culprits in the murder of a factory worker
अमर उजाला ब्यूरो
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मुजफ्फरनगर। कैराना के 14 साल पुराने फैक्टरी कर्मचारी अनीस की हत्या के मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरणपाल कश्यप ने बताया कि गंदराऊ गांव निवासी मोहम्मद अनीस कंडेला स्थित फैक्टरी में नौकरी करता था। 15 अक्तूबर 2009 को वह प्राइवेट बस में सवार होकर कैराना से शामली जा रहा था। मन्ना माजरा ईदगाह के पास कार सवार हमलावरों ने बस रुकवा ली। बस से उतारकर अनीस की ईख के खेत में ले गए और गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के चाचा साजिद अली ने कैराना के मोहल्ला इकरामपुरा निवासी सादीन, इदरीश, इस्लाम, इरफान पुत्र बादू, जावेद पुत्र इदरीश, फुरकान पुत्र आलमदीन, सादीन पुत्र केशुदीन और गंदराऊ निवासी नवाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान सादीन पुत्र बादू की मौत हो गई। अपर सत्र न्यायालय संख्या-14 में सुनवाई हुई। अदालत ने वारदात में इदरीश, इस्लाम, इरफान पुत्र बादू, जावेद पुत्र इदरीश, फुरकान पुत्र आलमदीन, सादीन पुत्र केशुदीन और गंदराऊ निवासी नवाब पर दोष सिद्ध किया। अपहरण और हत्या की धाराओं में दोषियों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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इनसेट

हत्या की रंजिश में अंजाम दी थी वारदात

एडीजीसी फौजदारी किरणपाल कश्यप ने बताया कि मृतक मोहम्मद अनीस की रंजिश शादीन पक्ष से चली आ रही थी। 30 अगस्त 2002 से दोनों पक्षों के बीच कैराना कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इसी रंजिश में यह वारदात अंजाम दी गई थी।
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