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Muzaffarnagar News: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 05 Oct 2024 01:32 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2024 01:32 AM IST
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Life imprisonment for raping a minor girl
मुजफ्फरनगर। दो साल पहले नई मंडी थाना क्षेत्र के ईंट भट्ठे पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी नदीम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार 10 दिसंबर 2022 की रात किशोरी का बहाने से अपहरण कर आरोपी नजदीक के ईंट भट्टे पर ले गया था। पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर चोटिल भी कर दिया था। पीड़ित ने अगले दिन परिजनों को मामले की जानकारी दी। 12 दिसंबर को आरोपी नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई पर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-एक में हुई। शुक्रवार को आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। धारा 363 और 366 में पांच-पांच साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड और 328 में 10 साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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