{"_id":"643d445abf220ee61a01f164","slug":"life-imprisonment-and-fine-of-110-lakh-to-two-convicts-in-the-crime-of-murder-muzaffarnagar-news-c-14-1-193424-2023-04-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar News: हत्या के जुर्म में दो दोषियों काे उम्रकैद और 1.10 लाख का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar News: हत्या के जुर्म में दो दोषियों काे उम्रकैद और 1.10 लाख का जुर्माना
विज्ञापन
- 2014 में शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर की गई थी जयवीर की हत्या
- अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने हत्या के जुर्म में दो दोषियों को उम्रकैद और 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। करीब नौ साल पूर्व लांक गांव में शराब के रुपये नहीं देने से नाराज दोषियों ने गोली मारकर जयवीर की हत्या कर दी थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता परमिंद्र कुमार एवं जोगेंद्र गोयल ने बताया जनवरी वर्ष 2014 का प्रकरण है। गांव लांक में वेल्डिंग की दुकान करने वाले जयवीर की आरोपियों ने शराब के लिए रुपये नहीं देने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई हरबीर सिंह (वादी) ने प्रताप, सौरभ उर्फ सौरव, गौरव एवं नवाब के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हत्याकांड के बाद एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। तफ्तीश के दौरान एक आरोपी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी।
विवेचना के बाद सौरभ और प्रताप के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोनों हत्यारों को सजा मुकर्रर की। आईपीसी की धारा 302/34 में प्रताप और सौरभ को उम्रकैद एवं 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड एवं दोषी सौरभ से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद करने के अपराध में दो साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अदालत ने दोषियों द्वारा जुर्माने की रकम अदा करने पर 50 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन
- अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने हत्या के जुर्म में दो दोषियों को उम्रकैद और 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। करीब नौ साल पूर्व लांक गांव में शराब के रुपये नहीं देने से नाराज दोषियों ने गोली मारकर जयवीर की हत्या कर दी थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता परमिंद्र कुमार एवं जोगेंद्र गोयल ने बताया जनवरी वर्ष 2014 का प्रकरण है। गांव लांक में वेल्डिंग की दुकान करने वाले जयवीर की आरोपियों ने शराब के लिए रुपये नहीं देने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई हरबीर सिंह (वादी) ने प्रताप, सौरभ उर्फ सौरव, गौरव एवं नवाब के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हत्याकांड के बाद एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। तफ्तीश के दौरान एक आरोपी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी।
विज्ञापन
विवेचना के बाद सौरभ और प्रताप के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोनों हत्यारों को सजा मुकर्रर की। आईपीसी की धारा 302/34 में प्रताप और सौरभ को उम्रकैद एवं 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड एवं दोषी सौरभ से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद करने के अपराध में दो साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अदालत ने दोषियों द्वारा जुर्माने की रकम अदा करने पर 50 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने के निर्देश दिए है।