फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Knowledge of rights given to Divyang

दिव्यांगों को दी गई अधिकारों की जानकारी

Fri, 04 Dec 2020 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Dec 2020 12:21 AM IST
विज्ञापन
Knowledge of rights given to Divyang
दिव्यांगों को दी गई अधिकारों की जानकारी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन करते हुए तहसील सदर के सभागार में दिव्यांग दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने दिव्यांगों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने उपस्थित सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सभी दिव्यांगों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि सभी लोगों को दिव्यांग व्यक्तियों का आदर करना चाहिए। उनके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और उन लोगों में अपनी दिव्यांगता के प्रति हीन भावना न उत्पन्न हो। तहसीलदार सदर जयेंद्र सिंह ने खसरा खतौनी तथा दाखिल खारिज के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। इस अवसर पर इरफान, गौरव जैन, बिलाल, नीटू, रवि नायक आदि रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर व वाह्य न्यायालय बुढ़ाना तथा कलक्ट्रेट में किया जाएगा, जिसमें आपराधिक 138 एनआईएक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed