{"_id":"641affe86aeed5bc560a6734","slug":"kapil-dev-aggarwal-acquitted-in-the-case-of-violation-of-code-of-conduct-muzaffarnagar-news-c-14-1-mrt1046-164052-2023-03-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar News: आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में कपिल देव अग्रवाल दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar News: आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में कपिल देव अग्रवाल दोषमुक्त
विज्ञापन
- विधानसभा चुनाव के दौरान 2017 में दर्ज किया गया था मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव 2017 के प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुकदमे में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल दोषमुक्त हो गए हैं। विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।
विधानसभा चुनाव के दौरान 16 जनवरी 2017 को भाजपा ने सदर सीट से कपिल देव अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया था। समर्थकों के साथ रात पौने नौ बजे वह पार्टी कार्यालय से जुलूस के रूप में शिव चौक पहुंचे। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने बगैर अनुमति के जुलूस निकाले जाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। बुधवार को कौशल विकास राज्यमंत्री अदालत में पेश हुए। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
अदालत में पेश हुए संगीत सोम
मेरठ के सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी अदालत में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पेश हुए। पूर्व विधायक पर दर्ज मुकदमे में सुनवाई पूरी हो गई है। 29 मार्च को फैसला आने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव 2017 के प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुकदमे में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल दोषमुक्त हो गए हैं। विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।
विधानसभा चुनाव के दौरान 16 जनवरी 2017 को भाजपा ने सदर सीट से कपिल देव अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया था। समर्थकों के साथ रात पौने नौ बजे वह पार्टी कार्यालय से जुलूस के रूप में शिव चौक पहुंचे। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने बगैर अनुमति के जुलूस निकाले जाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। बुधवार को कौशल विकास राज्यमंत्री अदालत में पेश हुए। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
विज्ञापन
अदालत में पेश हुए संगीत सोम
मेरठ के सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी अदालत में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पेश हुए। पूर्व विधायक पर दर्ज मुकदमे में सुनवाई पूरी हो गई है। 29 मार्च को फैसला आने की संभावना है।
विज्ञापन