फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Information about the rights given to detainees in district prison

जिला कारागार में बंदियों को दी अधिकारों की जानकारी

Tue, 08 Sep 2020 12:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2020 12:12 AM IST
विज्ञापन
Information about the rights given to detainees in district prison
जिला कारागार में बंदियों को दी अधिकारों की जानकारी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। जिला कारागार में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साक्षरता शिविर मेेें बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। जिला जजा राजीव शर्मा के निर्देशन में लगाए गए शिविर में बंदियों को वीसी के माध्यम से जानकारी देते हुए प्राधिकरण सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि वर्ष 2006 में दंड प्रक्रिया संशोधन के जरिये अध्याय 21-ए जोड़ा गया है। इसके तहत यदि अभियुक्त शिकायतकर्ता से न्यायालय के समक्ष समझौता कर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो उसकी सजा आधी या एक चौथाई तक कम हो सकती हैं। यह प्रावधान सात वर्ष से कम सजा वाले मामले, महिला व 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध अपराध तथा सामाजिक व आर्थिक अपराध के संबंध में लागू नहीं होगा। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत यदि कैदी की आर्थिक स्थिति अच्छी नही हैं, तो उसे सरकारी खर्च पर नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। डिप्टी जेलर सुरेंद्र मोहन सिंह, हेड वॉर्डर राजबहादुर, शहजाद, महताब, अब्दुल समद और जयभगवान आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed