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UP: तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ तीन साल की होगी जेल, अफसरों ने दिए सख्त निर्देश

Tue, 13 Sep 2022 05:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Tue, 13 Sep 2022 05:02 PM IST
सार

तेज आवाज में डीजे बजाने पर जर्माने के साथ तीन साल की सजा भी होगी। अधिकारियों ने डीजे संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। 

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If you play DJ in loud voice, you will be jailed for three years
सहारनपुर पुलिस। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर जनपद के देवबंद में बिना अनुमति के डीजे बजाने वाले संचालकों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसलिए डीजे संचालक अनुमति लेकर ही निर्धारित मानकों का पालन करते हुए कम आवाज में डीजे बजाएं। तेज आवाज में डीजे बजाने पर तीन साल की जेल होगी।

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सोमवार को कोतवाली परिसर में सीओ रामकरन सिंह और निरीक्षक सिराजुद्दीन ने डीजे संचालकों की बैठक में अनुशासन का पाठ पढ़ाया। सीओ ने डीजे संचालकों को हिदायत दी की रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी अपराध है। इस दौरान ऐसा कोई भी गाना नहीं बजाया जाएगा, जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
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उन्होंने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही तीन साल की जेल भी होगी। निरीक्षक सिराजुद्दीन ने भी डीजे संचालकों को प्रशासन के निर्धारित नियमों के अनुसार कारोबार करने और बिना अनुमति के डीजे नहीं बजाने की हिदायत दी।

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