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Muzaffarnagar News: पति-पत्नी और बेटे को आठ वर्ष कैद

Wed, 18 Sep 2024 04:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2024 04:19 AM IST
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Husband, wife and son sentenced to eight years imprisonment
मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने 17 साल पहले कूड़ा डालने को लेकर हुई मारपीट के मामले में आरोपी पति-पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान में 17 वर्ष पहले कूड़ा निकालने और गाली-गलौज करने को लेकर दो पक्ष में झगड़ा हो गया था। उन्होंने बताया, इस मामले में गांव पुरबालियान निवासी महताब पुत्र किताबुद्दीन ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 21 दिसंबर 2006 को वह अपने मकान पर माता नसीम और बहन फरहीन के साथ बैठा हुआ था। आरोप था कि गांव के ही वकीलू पुत्र गबरुद्दीन, इंतजार पुत्र वकीलू और सईदा पत्नी वकीलू ने उनके घर के सामने नाली से कूड़ा निकालने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए मारपीट की और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गए। बताया, घटना के मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के पीठासीन अधिकारी अपर जिला जज कमलापति ने की। बताया अभियोजन ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किये। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपी वकीलू, इंतजार और सईदा को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई। सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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