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दहेज हत्या में पति को आठ साल की सजा

Mon, 20 Dec 2021 11:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 20 Dec 2021 11:30 PM IST
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Husband sentenced to eight years for dowry murder
दहेज हत्या में पति को आठ साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की जलाकर हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को आठ वर्ष सजा सुनाई है।
एडीजीसी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि मेरठ के थाना फलावदा के गांव सनौता निवासी नौशाद ने थाना ककरौली में 21 जुलाई 2017 को अपनी बहन गुलिस्ता की जलाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि बहन की शादी ककरौली क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी जावेद के साथ की थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर गुलिस्ता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई।

मेडिकल कालेज मेरठ में गुलिस्ता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। विवेचना में पुलिस ने जावेद को छोड़कर बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 के जज सुमित पंवार ने की। कोर्ट ने जावेद को दोषी मानते हुए दहेज हत्या में आठ साल कैद की सजा सुनाई तथा उस पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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