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Muzaffarnagar News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को 12 साल का कारावास
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शामली के कुड़ाना गांव में नौ साल पहले जलाकर कर दी गई थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के कुड़ाना गांव में अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोषी पति को अदालत ने 12 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र के आल्दी गांव निवासी कविता पुत्री चंद्रपाल की शादी छह मार्च 2011 को शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ाना निवासी अमित उर्फ बिट्टू के साथ हुई थी। वादी चंद्रपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि शादी के बाद कविता को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। 21 जनवरी 2014 को कविता की जलाकर हत्या कर दी गई। मायके पक्ष के लोगों के पहुंचने से पहले ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मृतका के पति अमित उर्फ बिट्टू और देवर पप्पू समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद अमित उर्फ बिट्टू और पप्पू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) में हुई। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने मृतका के देवर पप्पू को दोषमुक्त करार दिया है। अभियुक्त पति पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी को धारा 304बी में 12 साल का कारावास, 428ए में तीन, 304 और 201 में दो-दो साल के कारावास की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के कुड़ाना गांव में अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोषी पति को अदालत ने 12 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार जावला ने बताया कि कांधला थाना क्षेत्र के आल्दी गांव निवासी कविता पुत्री चंद्रपाल की शादी छह मार्च 2011 को शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ाना निवासी अमित उर्फ बिट्टू के साथ हुई थी। वादी चंद्रपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि शादी के बाद कविता को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। 21 जनवरी 2014 को कविता की जलाकर हत्या कर दी गई। मायके पक्ष के लोगों के पहुंचने से पहले ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मृतका के पति अमित उर्फ बिट्टू और देवर पप्पू समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद अमित उर्फ बिट्टू और पप्पू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) में हुई। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने मृतका के देवर पप्पू को दोषमुक्त करार दिया है। अभियुक्त पति पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी को धारा 304बी में 12 साल का कारावास, 428ए में तीन, 304 और 201 में दो-दो साल के कारावास की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
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