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Muzaffarnagar News: पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
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मुजफ्फरनगर। चार साल पहले बुढ़ाना में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या के मामले में दोषी पति वसीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या- एक के पीठासीन अधिकारी रविकांत ने फैसला सुनाया।
मेरठ के सरधना कस्बे के मोहल्ला किला निवासी नसीम ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि उसने अपनी बेटी खुशनुमा का निकाह सितंबर 2013 में बुढ़ाना के करबला रोड निवासी वसीम के साथ किया था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। विवाहिता के साथ कई बार मारपीट की गई, लेकिन पंचायत में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। पांच सितंबर 2021 को वसीम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर खुशनुमा की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद कॉल कर वादी को जानकारी दी थी। छह सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25 सितंबर 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी पर मंगलवार को दोष सिद्ध हुआ। दोषी को पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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मेरठ के सरधना कस्बे के मोहल्ला किला निवासी नसीम ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि उसने अपनी बेटी खुशनुमा का निकाह सितंबर 2013 में बुढ़ाना के करबला रोड निवासी वसीम के साथ किया था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। विवाहिता के साथ कई बार मारपीट की गई, लेकिन पंचायत में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। पांच सितंबर 2021 को वसीम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर खुशनुमा की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद कॉल कर वादी को जानकारी दी थी। छह सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25 सितंबर 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी पर मंगलवार को दोष सिद्ध हुआ। दोषी को पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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