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Muzaffarnagar News: हाई कोर्ट ने जगबीर सिंह हत्याकांड में किया स्थानांतरण प्रार्थना पत्र खारिज

Fri, 16 Jun 2023 10:10 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jun 2023 10:10 PM IST
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High court rejects transfer application in Jagbir Singh murder case
- जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-5 में चल रही है मामले की सुनवाई
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- इस मामले में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी है आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में स्थानांतरण प्रार्थना पत्र (टीए) को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। स्थानीय अदालत में दोनों पक्षों की बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 21 जून अगली सुनवाई के लिए नियत है।
किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच में चल रही है। वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पिछले महीने राज्य सरकार ने भी भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को पार्टी बनाते हुए अन्य याचिका दाखिल की थी। सभी याचिकाओं पर सुनवाई होने के बाद खंडपीठ ने निर्णय के लिए तारीख नियत कर रखी थी। इसके अलावा पूर्व मंत्री योगराज सिंह और राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं में घटना दो गवाहों को तलब करने के लिए याचना की गई थी। उन पर 4 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रखा है।
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वहीं, न्यायामूर्ति राजीव मिश्रा ने टीए वाली याचिका रद्द कर दी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने हाईकोर्ट से वादी योगराज सिंह के केस स्थानांतरण की अर्जी खारिज करने की पुष्टि की है।
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ये माना गया आधार
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि मुजफ्फरनगर से दिल्ली ट्रांसफर कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को खारिज हो चुकी है और उस तिथि से छह महीने के अंदर निचली अदालत की सत्र परीक्षण का निस्तारण करने के आदेश पारित है। ऐसे में कोई आदेश पारित करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। खंडपीठ के न्यायमूर्ति ने इस आधार पर टीए की याचिका खारिज की है।



ये था मामला

किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो चुकी है। अदालत में भाकियू अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है।
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