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Muzaffarnagar News: हाईकोर्ट में 30 मई और स्थानीय अदालत में एक जून को सुनवाई

Fri, 26 May 2023 07:40 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 26 May 2023 07:40 PM IST
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Hearing in the High Court on May 30 and in the local court on June 1
जगबीर सिंह हत्याकांड
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पूर्व मंत्री योगराज सिंह के अलावा राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में स्थानांतरण प्रार्थना पत्र किया है दाखिल


अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर 30 मई को निर्णय आएगा। मामले में पूर्व मंत्री योगराज सिंह के अलावा राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में स्थानांतरण प्रार्थना पत्र (टीए) दाखिल किया है। स्थानीय अदालत में सुनवाई के लिए एक जून की तिथि तय की गई है।

जिले में किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार कर रहे हैं। लिखित बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए एक जून की तिथि तय की।
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उधर, मुकदमे के वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, अब राज्य सरकार ने भी दूसरी याचिका दाखिल की है। दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि तय की गई है। सुनवाई कोर्ट नंबर 49 के न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ कर रही है।
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ये था मामला

किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो चुकी है। अदालत में भाकियू अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है।
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