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Muzaffarnagar: मदरसे में दुष्कर्म करने वाले हाफिज पर दोष सिद्ध, झाड़ू लगाने के बहाने मासूम से की थी दरिंदगी

Mon, 20 Nov 2023 06:58 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 20 Nov 2023 06:58 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मदरसे में दरिंदगी करने वाले हाफिज पर दोष सिद्ध हो गया। मामले में मात्र 40 दिन के भीतर सुनवाई पूरी की गई। वहीं सजा के प्रश्न पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई होगी। 

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Hafiz, who committed atrocities in Madrasa, convicted, hearing in the case completed in just 40 days
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

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मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी हाफिज पर दोष सिद्ध हो गया है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने सुनवाई की। सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लगभग 40 दिन में मामला सुना गया है।


विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 सितंबर को बुढ़ाना क्षेत्र के मदरसे में हाफिज इरफान ने आठ साल की मासूम बच्ची को झाड़ू लगाने के बहाने कमरे में बुलाया था। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया।

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पीड़िता ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता को डॉक्टर के यहां भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया।

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प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। आरोप पत्र दाखिल होने के करीब 40 दिन बाद आरोपी इरफान पर दोष सिद्ध हो गया है। अदालत सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।

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