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Muzaffarnagar News: 27 साल बाद गैंगस्टर में दो साल की सजा
Tue, 06 Feb 2024 12:55 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 06 Feb 2024 12:55 AM IST
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मुजफ्फरनगर। ककरौली थाना क्षेत्र के 27 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी को दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि एसओ ककरौली राम कुमार सिरोही ने चेकिंग के दौरान 22 नवंबर 1997 को कई बदमाशों को पकड़ा था। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। पिछले दो साल से कारागार में बंद ककरौली के तेवड़ा निवासी उस्मान के मुकदमे की सुनवाई सोमवार को हुई। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को दो साल का कारावास पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। संवाद
मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम में एक साल की सजा
मुजफ्फरनगर। मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषी को एक साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस ने 16 अप्रैल 2009 में सहारनपुर के गंगोह निवासी आफताब के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष तीन माह के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि एसओ ककरौली राम कुमार सिरोही ने चेकिंग के दौरान 22 नवंबर 1997 को कई बदमाशों को पकड़ा था। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। पिछले दो साल से कारागार में बंद ककरौली के तेवड़ा निवासी उस्मान के मुकदमे की सुनवाई सोमवार को हुई। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को दो साल का कारावास पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। संवाद
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मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम में एक साल की सजा
मुजफ्फरनगर। मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषी को एक साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस ने 16 अप्रैल 2009 में सहारनपुर के गंगोह निवासी आफताब के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष तीन माह के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। संवाद
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