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गैंगेस्टर कोर्ट ने जारी किए भूपेंद्र बाफर के गैर जमानती वारंट

Wed, 04 May 2022 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 May 2022 11:48 PM IST
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Gangster court issued non-bailable warrant of Bhupendra Bafar
गैंगेस्टर कोर्ट ने जारी किए भूपेंद्र बाफर के गैर जमानती वारंट
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मुजफ्फरनगर। कुख्यात रोहित सांडू को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के मामले में आरोपी भूपेंद्र बाफर के विरुद्ध गैंगेस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आरोपियों के अदालत नहीं पहुंचने के कारण कोर्ट में आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि दो जुलाई 2019 को वज्र वाहन से पुलिस रोहित सांडू को मिर्जापुर जेल से मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर चली थी। जानसठ क्षेत्र में पहुंचते ही पुलिस पर हमला कर और आंखों में मिर्ची डालकर रोहित को छुड़ा लिया गया था। मेरठ के भूपेंद्र बाफर समेत सात लोगों के विरुद्ध तत्कालीन थाना प्रभारी जानसठ ने गैंगेस्टर का अभियोग भी पंजीकृत कराया था। बाफर को कोविड काल में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। अदालत में आरोपियों के नहीं पहुंचने के कारण आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने भूपेंद्र के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
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