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बड़कली सामूहिक हत्याकांड में चार को आएगा फैसला

Tue, 21 Jun 2022 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jun 2022 12:18 AM IST
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Four will come to the verdict in the Badkali massacre
बड़कली सामूहिक हत्याकांड में चार को आएगा फैसला
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- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में हुई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बड़कली के सामूहिक हत्याकांड के फैसले की घड़ी आ गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने फैसले के लिए चार जुलाई की तिथि नियत की है।
करीब 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में चल रही है। अभियोजन के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि सोमवार को अदालत ने सुनवाई की, इसके बाद फैसले के लिए चार जुलाई की तिथि तय कर दी है। बड़कली सामूहिक हत्याकांड में आरोपी बबलू ने केस की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि अदालत ने तय की थी।
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क्या था मामला
11 जुलाई 2011 को रोहाना मार्ग स्थित बड़कली मोड़ पर रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार में ट्रक की टक्कर से तीन मासूम बच्चों समेत परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी। जांच शुरू हुई तो साजिश का खुलासा हुआ। वादी ब्रजवीर सिंह ने चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह, गौरववीर पुत्र ब्रजवीर, समरवीर और श्यामवीर पुत्र उदयवीर, कल्पना पत्नी गौरव वीर, दक्ष (06) पुत्र समरवीर, प्रणव (04) पुत्र गौरववीर, वंश (02) पुत्र गौरववीर की हत्या की गई थी।
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आंबेडकर जेल में बंद है मीनू त्यागी
कुख्यात विक्की त्यागी की पत्नी मीनू इस केस में आंबेडकर नगर जिला कारागार में निरुद्ध है। विक्की त्यागी समेत तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। विक्की की पत्नी मीनू त्यागी इस केस में 19 अगस्त 2011 जेल में है।
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