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Muzaffarnagar News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को सात-सात साल की सजा

Tue, 18 Apr 2023 07:19 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 18 Apr 2023 07:19 PM IST
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Four convicts of the murderous attack were sentenced to seven years each.
सात नवंबर 2004 को खेत की मेढ़ के विवाद में घर में घुसकर किया गया था हमला
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अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। खतौली क्षेत्र के अंतवाड़ा गांव में खेत की मेढ़ के विवाद में जानलेवा हमले के मामले में चार दोषियों को अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय संख्या चार के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने फैसला सुनाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेणू शर्मा ने बताया कि अंतवाड़ा में सात नवंबर 2004 को खेत की मेढ़ के विवाद में घर में घुसकर वीरेंद्र, सुनील और कालू पर फायरिंग की गई थी। गोली लगने से तीनों घायल हो गए थे। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हमले का मुकदमा आरोपी अशोक कुमार, धर्मवीर, मनोज और हरीश के खिलाफ दर्ज कराया था।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या चार के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने की। चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषियों को जानलेवा हमले में सात-सात कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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