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सलीम हत्याकांड में महिला सहित चार आरोपी बरी
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सलीम हत्याकांड में महिला सहित चार आरोपी बरी
मुजफ्फरनगर। सलीम की हत्या के मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी महिला सहित चारों आरोपियों को बरी कर दिया है।
मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव संधावली निवासी सलीम की सात अक्तूबर 2018 को हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश गांव के जंगल में मिली थी। बेटे अजीम ने मंसूरपुर थाने में अपनी मां के साथ ही गांव सुजड़ू निवासी भंवर सिंह, राधेश्याम और आसिफ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बेटे अजीम का आरोप था कि उसकी मां के संबंध गांव सुजडू निवासी आसिफ के साथ थे। पिता सलीम इनका विरोध करता था, जिसके चलते आरोपियों ने एक राय होकर उनकी हत्या कर लाश को जंगल में फेंक दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे-6 कोर्ट में न्यायाधीश निशांत देव के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमे का वादी अजीम अपने बयानों से पलट गया, जिस पर अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया। इसके आधार पर ही न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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मुजफ्फरनगर। सलीम की हत्या के मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी महिला सहित चारों आरोपियों को बरी कर दिया है।
मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव संधावली निवासी सलीम की सात अक्तूबर 2018 को हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश गांव के जंगल में मिली थी। बेटे अजीम ने मंसूरपुर थाने में अपनी मां के साथ ही गांव सुजड़ू निवासी भंवर सिंह, राधेश्याम और आसिफ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बेटे अजीम का आरोप था कि उसकी मां के संबंध गांव सुजडू निवासी आसिफ के साथ थे। पिता सलीम इनका विरोध करता था, जिसके चलते आरोपियों ने एक राय होकर उनकी हत्या कर लाश को जंगल में फेंक दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे-6 कोर्ट में न्यायाधीश निशांत देव के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमे का वादी अजीम अपने बयानों से पलट गया, जिस पर अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया। इसके आधार पर ही न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।