फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Four accused got bail in the famous case of recovery of fake fertilizer

Muzaffarnagar News: नकली खाद बरामदगी के चर्चित मामले में चार आरोपियों को मिली जमानत

Fri, 01 Aug 2025 01:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Fri, 01 Aug 2025 01:16 AM IST
विज्ञापन
Four accused got bail in the famous case of recovery of fake fertilizer
मुजफ्फरनगर। अदालत ने नकली खाद बरामदगी के मामले में मौके से पकड़े गए चार आरोपियों को जमानत प्रदान की है। नई मंडी थाना क्षेत्र के चर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-चार कनिष्क कुमार सिंह ने आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र पर फैसला दिया।
विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी राहुल सिंह तेवतिया 12 जुलाई को नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव सिलाजुड्डी वाले रास्ते पर विभाग की टीम के साथ भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान उप निरीक्षक दिनेश कौशिक ने दूरभाष पर अवगत कराया कि इस मार्ग पर श्रीराम एग्रो निक इंडस्ट्रीज में विभिन्न कंपनियों का नकली खाद तैयार कर असली बैगों में पैक कर अवैध कार्य किया जा रहा है।
विज्ञापन

कृषि विभाग की टीम के साथ पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें नई मंडी क्षेत्र के बचन सिंह काॅलोनी निवासी रमेश पाल, शेरनगर निवासी आसिफ, आरिस, सलीम एवं नसीरपुर निवासी रियासत के कब्जे से ब्रांडेड कंपनियों को सैकड़ों उर्वरक के बैग एवं भारी तादात में खाली बैग, पैकिंग मशीनें एवं उपकरण बरामद किए थे। मौके पर खाद तैयार करते हुए मिक्सिंग मशीन चालू हालत में मिली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूछताछ में जनपद हापुड़ निवासी पीयूष बंसल की फैक्टरी होना पाया गया। जिला कृषि अधिकारी ने फैक्टरी मालिक सहित छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया।
-----
चार आरोपियों को मिली जमानत
नई मंडी थाना क्षेत्र के शेरनगर निवासी आसिफ, आरिस (दोनों मजदूर), सलीम एवं नसीरपुर निवासी रियासत (दोनों बोलेरा चालक) की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। प्रस्तुत प्रकरण धोखाधड़ी की तैयारी का प्रतीत होता है, न कि धोखाधड़ी अथवा धोखाधड़ी के प्रयास का। प्रस्तुत मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

----
रमेश पाल की जमानत अर्जी खारिज
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-एक में बचन सिंह कॉलोनी निवासी आरोपी रमेश पाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की गंभीरता के मद्देनजर पीठासीन अधिकारी देवेंद्र कुमार फौजदार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed