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चार अभियुक्त दोषी करार, सजा कल होगी

Tue, 04 Feb 2020 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2020 12:24 AM IST
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Four accused convicted, punishment will be tomorrow
चार अभियुक्त दोषी करार, सजा कल होगी
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मुजफ्फरनगर। बहावड़ी के अमीन हरेंद्र कुमार हत्याकांड के मुकदमे में अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में सजा पर पांच फरवरी को सुनवाई होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली के अनुसार फुगाना थाना क्षेत्र के गांव बहावड़ी निवासी हरेंद्र कुमार शामली तहसील में राजस्व विभाग में अमीन था। 27 फरवरी 2012 की शाम को वह चुनावी डयूटी कर बाइक से शामली से अपने गांव लौट रहा था। वह गांव काबड़ौत के पास पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसकी लाठी डंडो से पीट कर और तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे अंजुल मलिक ने अपने गांव के ही अजीत पुत्र सुरेंद्र, सूरज उर्फ काला पुत्र प्रकाश, वहलना गांव निवासी अनिल पुत्र मलखान और रामपुर गांव निवासी सुनील पुत्र विधि प्रजापति के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे निशांत देव की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए उक्त चारों लोगों को हरेंद्र की हत्या का दोषी करार दिया है। एडीजीसी फिरोज अली ने बताया कि सजा पर सुनवाई पांच फरवरी बुधवार को होगी।
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आरोपी के खिलाफ गैरजमानती वारंट
मुजफ्फरनगर। सोमवार को मुकदमे में आरोपी वहलना निवासी अनिल कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अदालत ने उसे भी दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ एनबीडब्लू (गैर जमानती वारंट) जारी किए। कोर्ट ने शहर कोतवाली पुलिस को पांच फरवरी को उसे कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है।
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अजीत और सुनील जेल में हैं बंद
मुजफ्फरनगर। हरेद्र हत्याकांड में नामजद अजीत और सुनील बीते आठ साल से जेल में बंद हैं, जबकि सूरज उर्फ काला और अनिल को जमानत मिल गई थी। सोमवार को अनिल कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके एनबीडब्ल्यू जारी हुए, जबकि सूरज को भी न्यायालय ने जेल भेज दिया।
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